PM Krishi Sinchayee Yojana 2026: सिंचाई यंत्रों को खरीदने पर सरकार देगी 90% सब्सिडी

PM Krishi Sinchayee Yojana 2026: भारत एक कृषिप्रधान देश है, इसलिए केंद्र सरकार किसानो के लिए नई योजनाए चलाई रहती है जिससे उन्हें किसानी के लिए प्रेरित हो और अधिक युवा किसानी के और बढे। भारत सरकार ने “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया है। जिससे किसानो की सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए 45% से 90% तक सब्सिडी प्रदान करती है।

देश के कई राज्यों में शुष्क भूमि होती है या फसलों तक पानी न पहुँचाने के कारण फसलों का भरी नुकसान होता है। नुकसान कम करने हेतु किसान सिंचाई स्रोतों का उपयोग करके फसलों तक पानी पहुँचाया जाता है। लेकिन सिंचाई स्रोतों की लागत ज्यादा होती है जिससे गरीब किसान इसका वहन नहीं कर पाते। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम कृषि सिंचाई योजना की शुरुवात की गई है।

इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत लाभार्थी किसानो को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम की लागत में 45% से 90% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। यदि आप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पड़े। इस लेख में हमने PM Krishi Sinchayee Yojana की पूरी जानकारी विस्तार में दी है।

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2026 Overview

योजना का नामप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
विभाग का नामकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
योजना की शुरुआतजुलाई 2015 
लाभसिंचाई के यंत्रों को खरीदने पर सब्सिडी
सब्सिडी90% तक
अनुदान40 हजार रुपए तक
उद्देश्यपर्याप्त जल संसाधनों का प्रबंध करना
लाभार्थीछोटे एवं सीमान्त किसान
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://pmksy.gov.in/

PM Krishi Sinchayee Yojana 2026

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana की शुरुवात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्रोत निर्माण के पूरक के लिए सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण और जल संरक्षण/प्रबंधन करना है।

PM Krishi Sinchai Yojana के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर आधुनिक सिंचाई के यंत्रों के लिए सब्सिडी के अलावा किसानो को बोरवेल, कुआं, अथवा नलकूप, की स्थापना करना चाहते हैं तो उन्हें ₹40,000 तक का अनुदान मिलता है। अनुदान राशि एवं सब्सिडी राशि डीबीटी द्वारा सीधे किसानो के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक किसान भारतीय नागरिक होने चाहिए।
  • लाभार्थी किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • किसान के नाम भूमि होनी चाहिए और दस्तावेज होने चाहिए।
  • लाभार्थी किसानो को सब्सिडी प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर की कुल सीमा तक सीमित होगी।
  • योजना के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सभी किसान आवेदन कर सकते है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • खेती वाली भूमि के दस्तावेज
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट आकार फोटो
  • मोबाइल नंबर

PM Krishi Sinchayee Yojana Online Registration

  • सबसे पहले https://pmksy.gov.in/ पोर्टल पर जाए।
  • पोर्टल ओपन करने के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विकल्प पर क्लिक करे।
  • अब पोर्टल में पंजीकरण करे, इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल, आईडी आदि जानकारी दर्ज करके Register बटन पर क्लीक करे।
  • पोर्टल में पंजीकरण करने के बाद आवेदन प्रपत्र ओपन करे और मांगी गई जानकारी दर्ज करे।
  • आवेदन में जानकारी दर्ज करने के बाद दस्तावेज अपलोड करे।
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद कैप्चा भरे और सबमिट बटन पर क्लिक करे।

PM Krishi Sinchayee Yojana के अंतर्गत वित्तीय लाभ और अन्य लाभ प्राप्त होंगे।

किसान श्रेणीसब्सिडी प्राप्त हुई
छोटे और सीमांत किसान 55% अनुदान (केंद्र + राज्य हिस्सा)
अन्य सभी किसान 45% अनुदान (केंद्र + राज्य हिस्सा)

PM Krishi Sinchayee Yojana Important Links

पीएम कृषि सिंचाई योजना आधिकारिक वेबसाइटClick here
दिशानिर्देश (GR PDF)Click here
PM Krishi Sinchayee Yojana Helpline Number1800-180-1551
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HomepageClick here

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