Mukhyamantri Swavalamban Yojana: हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में नए बिजनेस शुरू करने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुवात की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के निवासी बिना कोलेट्रल 40 लाख रूपए तक का ऋण दिया जाता है जिसमे पुरुषो को 25% एवं महिलाओ को 30% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए इच्छुक आवेदन आधिकारिक पोर्टल से या बैंक में जाकर आवेदन कर सकते है और अपना व्यवसाय बिना किसी लागत के शुरू कर सकते है।
हिमाचल राज्य सरकार द्वारा इस Swavalamban Yojana के लिए 100 करोड़ रुपये तक के बजट का प्रावधान किया है। यह योजना 25 मई, 2018 को स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं राज्य में नए व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु चलाई जा रही है।
अगर आप भी हिमाचल से है और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो लेख को अंत तक पढ़े, इस लेख में हमने Mukhyamantri Swavalamban Yojana की आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, लाभ, सब्सिडी, पात्रता आदि जानकारी विस्तार में दी है।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana Overview
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना |
|---|---|
| योजना की शुरुवात | 25 मई 2018 |
| लाभार्थी | हरियाणा एवं अन्य राज्य के नागरिक |
| लाभ | व्यवसाय शुरू करने हेतु ₹40 लाख तक लोन |
| सब्सिडी | 25-30% तक सब्सिडी |
| लोन राशि | ₹40 लाख |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | mmsy.hp.gov.in |
Mukhyamantri Swavalamban Yojana
कोरोना काल में कई रोजगारो के छोटे मोठे व्यवसाय बंद हो गए थे, और जब यह आपदा पूरी हुवी तब राज्य के निवासियों के पास व्यवसाय दोबारा शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे में बेरोजगारी राज्य में न बढे और नागरिक अपना व्यवसाय दोबारा शुरू कर सके इसलिए हिमाचल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना की शुरुवात की गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवा उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी ऋण सुविधा प्रदान करना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 30% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है और विशेषतः महिला उद्यमियों को सब्सिडी और व्याजदर में विशेष छूट मिलती है।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana उद्यमियों को भूमि खरीदने के लिए स्टांप शुल्क की राशि कम करेगी, इस परियोजना के तहत भूमि खरीदने के लिए स्टांप शुल्क 6% के बजाय अब 3% कर दिया गया है। अगर आवेदक भूमि किराए पर लेकर व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें 1% की दर पर जमीन किराए पर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा लाभार्थी 1 करोड़ रूपए या इससे अधिक राशि व्यवसाय में निवेश करते है तो उन्हें 35% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हिमाचल राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
- विवाहित एवं विधवा महिलाओ के लिए आयु सिमा 45 वर्ष रखी गई।
- आवेदक के पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या संबंधित क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए।
- योजना के तहत कोलेटरल-फ्री लोन की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Mukhyamantri Swavalamban Yojana Important Documents:
- आधार कार्ड
- हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- परियोजना रिपोर्ट/बिजनेस प्लान
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Swavalamban Yojana Online Registration
- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट ओपन करे।
- पोर्टल ओपन करने के बाद होमपेज में Click Here To Start Your Application पर क्लिक करे।
- अब स्वावलंबन योजना आवेदन फॉर्म खुलेगा, इसमें अपनी जानकारी दर्ज करनी है।
- आवेदन में जानकारी दर्ज करने के बाद दस्तावेज अपलोड करे।
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद कैप्चा भरे और सबमिट पर क्लिक करे
- आवेदन सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन रसीद डाउनलोड करे।
- इस तरह से आप स्वावलंबन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
स्वावलंबन योजना सब्सिडी के तहत नियम
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत यदि पुरुष एंटरप्रेन्योर व्यवसाय शुरू करना चाहते है तो उन्हें ऋण राशि पर सरकार की ओर से मशीनरी कॉस्ट पर विशेष सब्सिडी दी जायेगी ये सब्सिडी 25 % तक होगी। एवं महिलाओ को कॉस्ट मशीनरी पर 30% तक की सब्सिडी प्रदान करेगा परन्तु इसके लिए व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट 40 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
साथ ही क्रेडिट पर इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ भी योजना में दिया जाता है जिसमे अभ्यर्थी 40 लाख के मार्जिन तक का लोन लेता है तो उन्हें 5 % तक की सब्सिडी मिलती है।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana Important Links
| MSY आधिकारिक वेबसाइट | Click here |
| MSY Online Apply Link | Click here |
| Swavalamban Yojana Helpline Number | 01900-222265 |
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