Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana: महिलाओं को ₹16,000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी

Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana: मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओ को प्रसव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके पोषण में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की शुरुवात की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी माताओ को दो किस्तों में ₹16,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राशि सीधे महिला के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जाती है।

राज्य के श्रमिक गरीबी के कारण गर्भव्यस्ता के दौरान महिलाओ को प्रसव एवं उचित पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार रजिस्टर असंगठित श्रमिक माताओ को प्रसव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कराती है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से है और Prasuti Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो लेख को अंत तक पढ़े। इस लेख में हमने Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana की पूरी जानकारी विस्तार में दी है।

Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana Overview

योजना का नाममुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना
राज्यमध्यप्रदेश
शुरुवात1 अप्रैल 2018
लाभप्रसव के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थीगर्भवती महिलाए
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटPrasuti Sahayata Yojana

Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की शुरुवात मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 को की गई है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व और पश्चात सहायता व पोषण सुनिश्चित करना है। सहायता राशि दो किस्तों में दी जाती है, पहली क़िस्त ₹4000 गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में 4 प्रसव पूर्व जांच (ANC) कराने पर और दूसरी क़िस्त ₹12,000 प्रसव के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana का लाभ लेने हेतु लाभार्थी महिला को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराना अनिवार्य है। दूसरी क़िस्त संस्थागत प्रसव व नवजात शिशु के 0 डोज (BCG, OPV, Hepatitis B) टीकाकरण के बाद दी जाएगी।

योजना का लाभ केवल असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत महिला कामगार को दिया जाएगा, महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और महिला को प्रसव से पहले ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन जिला अस्पताल में आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता

  • महिला मध्यप्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका महिला गर्भवती होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • महिला असंगठित श्रमिक के रूप में रजिस्टर होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी महिला के 2 या इससे अधिक जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • गर्भावस्था का प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक

Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana Online Apply

Prasuti Sahayata Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

  • मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन जिला अस्पताल में भेट देनी है और प्राधिकारी से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी है।
  • अब आवेदन में महिला को पूरी जानकारी भरनी है, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक विवरण आदि।
  • आवेदन में जानकारी भरने के बाद दस्तावेज जोड़े और कार्यालय में जमा करे।
  • अब कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जाएगा, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रसीद या पावती प्राप्त करे।
  • इस तरह से महिलाए प्रसव हेतु सहायता प्राप्त करने एवं Prasuti Sahayata Yojana के लिए आवेदन कर सकती है।

Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana Important Links

आधिकारिक वेबसाइटUpdate Soon
Prasuti Sahayata Yojana Form PDFClick here
Helpline Number1800-180-2129
HomepageClick here

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